Headline
क्या खाना खाने के बाद आपका भी फूल जाता है पेट? अगर हां, तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण
क्या खाना खाने के बाद आपका भी फूल जाता है पेट? अगर हां, तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण
मुख्यमंत्री धामी ने डीजीएफएस डिस्क मेडल विजेता दो अग्निशमन कर्मियों को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री धामी ने डीजीएफएस डिस्क मेडल विजेता दो अग्निशमन कर्मियों को किया सम्मानित
विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का किया जाए आयोजन –  मुख्यमंत्री धामी
विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का किया जाए आयोजन – मुख्यमंत्री धामी
आईपीएल 2025- गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज
आईपीएल 2025- गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज
उत्तराखंड बोर्ड ने की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा, जानें कितना प्रतिशत रहा परीक्षाफल 
उत्तराखंड बोर्ड ने की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा, जानें कितना प्रतिशत रहा परीक्षाफल 
डेंगू रोकथाम को माइक्रोप्लान पर काम करें अधिकारी- डॉ. धन सिंह रावत
डेंगू रोकथाम को माइक्रोप्लान पर काम करें अधिकारी- डॉ. धन सिंह रावत
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी तेज
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी तेज
दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लाया गया नया उपकरण, एक जुलाई से किया जाएगा लागू 
दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लाया गया नया उपकरण, एक जुलाई से किया जाएगा लागू 
देवबंद-रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को मिली सीआरएस से मंजूरी, स्पीड ट्रायल सफल
देवबंद-रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को मिली सीआरएस से मंजूरी, स्पीड ट्रायल सफल

मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट में लिए जा रहे टोल टैक्स पर लगी अंतरिम रोक

मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट में लिए जा रहे टोल टैक्स पर लगी अंतरिम रोक

प्रवेश शुल्क पर नहीं लगाई रोक 

देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट में लिए जा रहे टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। लीज पर दी गई 142 एकड़ भूमि के आम रास्ते पर टोल टैक्स वसूलने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अधिवक्ता विनिता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि यह पार्क 142 एकड़ में फैला है और यूटीडीबी ने उप्र की एक संस्था को एक करोड़ प्रतिवर्ष की दर से इसे पट्टे पर दिया है। वर्षों पुरानी सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। यहां हैलीपैड, हट्स, कैफे, संग्रहालयों और वैधशाला भी लीज पर दे दी गई हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कंपनी पर्यटकों के लिए हेली सेवा संचालित कर रही है। यह क्षेत्र मसूरी वन्य जीव अभयारण्य से सटा है। कंपनी की ओर से कहा गया कि जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है वह सार्वजनिक नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश शुल्क पर रोक नहीं लगाई है। खंडपीठ ने प्रतिवादियों से अनुबंध के मूल दस्तावेज और पार्क को लीज पर देने के लिए पर्यटन विकास परिषद के फैसले की प्रति अगली सुनवाई पर 24 मार्च को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top