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मनीष सिसोदिया को झटका, आप नेता की याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को किया अलग

मनीष सिसोदिया को झटका, आप नेता की याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को किया अलग

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने खुद को अलग कर लिया है. जज संजय कुमार मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले थे, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई द्वारा दायर मामले में जमानत की मांग की थी. मालूम हो कि 6 जुलाई को दिल्ली के एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल नौ मार्च को सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था. इस मामले में सीबीआई भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था।

आखिरी समय में सुनवाई से हटे जज संजय कुमार
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार की तरफ से अभी तक सुनवाई से खुद को हटाने की वजह का खुलासा नहीं किया है. हालांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय करोला और संजय कुमार की बेंच ने कहा कि ईडी और सीबीआई द्वारा दायर मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा अब न्यायमूर्ति संजय कुमार नहीं होंगे. अब जज ना होने की वजह से अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है. गुरुवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे भाई (संजय कुमार) को कुछ परेशानी है, वो व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।

दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से बेंच के सामने पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. अभिषेक सिंघवी ने बेंच से कहा कि समय बहुत अहम है, दोनों मामलों में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है. इसके जवाब में बेंच ने कहा कि दूसरी पीठ 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. वहीं, इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

 

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