देश के पहले जोड़े को विवाह के बाहर एक साथ रहने के लिए मिला कानूनी संरक्षण 

लिव-इन रिश्ते का पंजीकरण न कराने पर छह महीने तक की जेल और ₹25,000 का लग सकता है जुर्माना 

विभिन्न श्रेणियों में कुल 198 व्यक्तियों ने पोर्टल पर जमा किए आवेदन 

देहरादून। उत्तराखंड ने हाल ही में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण के लिए तीन में से एक आवेदन को आधिकारिक मान्यता दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय 27 जनवरी से प्रभावी है और यह देश में पहला उदाहरण है जब एक जोड़े को विवाह के बाहर एक साथ रहने के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है। राज्य के एक अधिकारी ने कहा, “यह हमारे कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और विभिन्न रिश्तों की गतिशीलता को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” इस मान्यता की उम्मीद है कि भविष्य में अधिक जोड़े इसी तरह की कानूनी मान्यता के लिए आवेदन करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि देहरादून से दो आवेदनों के अलावा, एक अन्य जिले से एक आवेदन अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।रिपोर्टों के अनुसार, तीन जोड़ों ने यूसीसी पोर्टल पर अपने लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। देहरादून पुलिस वर्तमान में आवेदनों की समीक्षा कर रही है। एक बार जब दस्तावेज़ और दावे वैध पाए जाते हैं, तो शेष जोड़ों को भी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें एक साथ रहने की अनुमति मिलेगी। इस वर्ष 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद, देहरादून में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक, विभिन्न श्रेणियों में कुल 198 व्यक्तियों ने पोर्टल पर आवेदन जमा किए हैं।

यूसीसी पंजीकरण के लिए जिला नोडल अधिकारी, अभिनव शाह ने बताया, “लिव-इन पंजीकरण के लिए आवेदन सीधे रजिस्ट्रार द्वारा समीक्षा किए जाएंगे। रजिस्ट्रार स्तर पर आवेदनों की जांच के बाद, उन्हें पुलिस द्वारा अलग से सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।” यूसीसी ड्राफ्टिंग समिति के सूत्रधार और नियम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा, “यूसीसी लागू होने से पहले स्थापित लिव-इन रिश्तों के लिए, पंजीकरण को कोड लागू होने की तारीख से एक महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यूसीसी लागू होने के बाद स्थापित लिव-इन रिश्तों के लिए, पंजीकरण उस रिश्ते में प्रवेश करने की तारीख से एक महीने के भीतर होना चाहिए।”

उन्होंने समाप्ति प्रक्रिया पर भी विस्तार से बताया, “जोड़े अपने लिव-इन रिश्तों को ऑनलाइन या ऑफलाइन समाप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि किसी साथी से समाप्ति का अनुरोध प्राप्त होता है, तो रजिस्ट्रार दूसरे पक्ष से पुष्टि मांगेगा। इसके अतिरिक्त, यदि लिव-इन रिश्ते में एक महिला गर्भवती होती है, तो रजिस्ट्रार को सूचित करना अनिवार्य होगा। बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर स्थिति को अपडेट करना होगा।”

नई विनियमों के तहत, लिव-इन रिश्ते का पंजीकरण न कराने पर छह महीने तक की जेल, ₹25,000 का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। लिव-इन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को यूसीसी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उन्हें रजिस्ट्रार से एक रसीद प्राप्त होगी। यह रसीद उन्हें घर, हॉस्टल या पीजी आवास किराए पर लेने की अनुमति देगी। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार जोड़े के माता-पिता या अभिभावकों को पंजीकरण के बारे में सूचित करेगा। लिव-इन रिश्ते में जन्मे बच्चों को जोड़े की संतान माना जाएगा, जिन्हें जैविक बच्चों को मिलने वाले सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

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